सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में क्या-क्या शामिल है?
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 नौ कानूनों को मिलाती है, जिनमें कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, ESI अधिनियम, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम और कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम शामिल हैं। यह असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर को भी कवर करती है। यह 21 नवंबर 2025 से लागू है।
एक नजर में
- भविष्य निधि (PF): 20 या ज्यादा कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू।
- ESI: 10 या ज्यादा लोगों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू, और खतरनाक काम पर एक कर्मचारी होने पर भी।
- ग्रेच्युटी: नियमित कर्मचारियों के लिए पांच साल; फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों के लिए एक साल।
- मातृत्व लाभ: पात्र महिला कर्मचारियों के लिए 26 हफ्ते।
- गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर: पहली बार परिभाषित, योजनाएं अधिसूचित होनी हैं।
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत भविष्य निधि (PF) और ESI
भविष्य निधि के लिए "अनुसूचित रोजगार" की पुरानी सीमा हटा दी गई। ESIC कवरेज अब सिर्फ अधिसूचित इलाकों में नहीं, पूरे देश में लागू है, और 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान स्वेच्छा से जुड़ सकते हैं। पढ़ें PF और ESI कवरेज।
ग्रेच्युटी
पांच साल की लगातार सेवा के बाद, या मृत्यु, दिव्यांगता या फिक्स्ड-टर्म कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर देय। फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी एक साल बाद पात्र होते हैं। देखें ग्रेच्युटी में बदलाव।
मातृत्व लाभ
देखें मातृत्व लाभ।
कर्मचारी मुआवजा
नियोक्ताओं को रोजगार से और उसके दौरान हुई चोट या मृत्यु के लिए मुआवजा देना होता है। घर और कार्यस्थल के बीच यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना को रोजगार से पैदा हुई माना जाता है (धारा 74, जैसा मंत्रालय ने सारांश में बताया)।
गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर
कोड "एग्रीगेटर", "गिग वर्कर" और "प्लेटफॉर्म वर्कर" को परिभाषित करता है। देखें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर।
भवन-निर्माण कर्मचारी, रिक्तियां और रिकॉर्ड
- निर्माण लागत के 1% से 2% के बीच उपकर से भवन-निर्माण कर्मचारियों के कल्याण का फंड बनता है।
- सरकार नियोक्ताओं से रिक्तियां भरने से पहले करियर सेंटर को बताने की मांग कर सकती है; बताने से नियोक्ता पर सेंटर के जरिए भर्ती करने की बाध्यता नहीं बनती।
- रिकॉर्ड, रजिस्टर और रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाने हैं।
वेतन की एक परिभाषा
कोड धारा 2(88) में "वेतन" को परिभाषित करता है, और वही परिभाषा ग्रेच्युटी, PF और दूसरे लाभों के लिए इस्तेमाल होती है। देखें वेतन की परिभाषा।
ग्रेच्युटी विस्तार से
- कम से कम पांच साल की लगातार सेवा के बाद नौकरी खत्म होने पर देय, चाहे कारण अधिवर्षिता (सुपरएनुएशन), सेवानिवृत्ति, इस्तीफा, मृत्यु या दिव्यांगता हो, या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई और घटना। फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक साल बाद पात्र होते हैं।
- दर सेवा के हर पूरे साल के लिए 15 दिन का वेतन है, जो आखिरी लिए गए वेतन पर आधारित है, अधिसूचित अधिकतम सीमा के अधीन।
- नियोक्ता को देय होने की तारीख से 30 दिन के भीतर भुगतान करना होता है।
- एक साल की सेवा वाले कर्मचारियों को नामांकन करना जरूरी है।
- मंत्रालय के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार संशोधित वेतन परिभाषा के तहत ग्रेच्युटी की गणना 21 नवंबर 2025 से लागू है। ठेका मजदूरों के लिए ठेकेदार धारा 53 के तहत ग्रेच्युटी देता है।
भविष्य निधि (PF) और पेंशन योजनाएं
हैंडबुक के अनुसार केंद्र सरकार तीन योजनाएं बना सकती है: कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी निक्षेप-सहबद्ध बीमा योजना। PF के प्रावधान 20 या ज्यादा कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं।
ESI के लाभ
हैंडबुक में सूचीबद्ध लाभ हैं: बीमारी, मातृत्व, दिव्यांगता, आश्रितों का लाभ, चिकित्सा लाभ और अंतिम संस्कार का खर्च। मंत्रालय के मार्च 2026 के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार नियम अंतिम होने तक ESI कवरेज के लिए पहले से अधिसूचित वेतन सीमा लागू है।
गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर
PIB की बैकग्राउंडर के अनुसार एग्रीगेटर सालाना टर्नओवर का 1 से 2 प्रतिशत योगदान देते हैं, जो ऐसे कर्मचारियों को दी गई रकम के 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए बने सामाजिक सुरक्षा कोष में। मंत्रालय के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार योगदान केंद्र सरकार को अधिसूचित करना है और उसी फंड में जमा होगा।
आम गलतियां
- 21 नवंबर 2025 के बाद की सेवा के लिए पुराने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की वेतन परिभाषा इस्तेमाल करना।
- फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों के लिए एक साल के नियम को नजरअंदाज करना।
- 50 प्रतिशत की गणना के लिए ग्रेच्युटी को "वेतन" का हिस्सा मानना। मंत्रालय के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार ग्रेच्युटी और ESI गिने नहीं जाते।
- यह मान लेना कि ESI सिर्फ फैक्ट्रियों पर लागू होता है।
लोग और क्या पूछते हैं
ESI का योगदान कौन देता है?
हैंडबुक के अनुसार नियोक्ता को हर कर्मचारी के लिए नियोक्ता और कर्मचारी, दोनों का योगदान देना होता है (धारा 31)।
अधूरे साल की ग्रेच्युटी का क्या?
मंत्रालय के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार सेवा का हर पूरा साल या छह महीने से ज्यादा का हिस्सा गिना जाता है।
स्रोत
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- PIB, India's Labour Reforms: Simplification, Security, and Sustainable Growth (21 Nov 2025), https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2192524®=3&lang=2, checked 2026-10-31
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- Ministry of Labour and Employment, FAQs on Labour Codes (30 December 2025): https://www.labour.gov.in/static/uploads/2026/01/de4758d5bfeffc456d7de97a801891b0.pdf (accessed 31 October 2026)
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- Press Information Bureau, India's Labour Reforms backgrounder (21 November 2025): https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2192524®=3&lang=2 (accessed 31 October 2026)
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