छंटनी क्या है?
छंटनी वह है जब नियोक्ता किसी कर्मचारी की सेवा सजा के अलावा किसी कारण से खत्म करता है, जैसे पद का अनावश्यक हो जाना। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत इसके लिए पहले से नोटिस और हर पूरे हुए सेवा वर्ष के 15 दिन के औसत वेतन के बराबर छंटनी मुआवजा देना होता है, साथ ही कामगार पुनः कौशल निधि में योगदान भी।
उदाहरण
300 या उससे अधिक कामगारों वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोक्ता को छंटनी से पहले सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होती है और तीन महीने का नोटिस देना होता है, जैसा मंत्रालय की हैंडबुक में बताया गया है।
और जानकारी
देखें औद्योगिक संबंध संहिता और ले-ऑफ।
संबंधित शब्द और गाइड
स्रोत
- Ministry of Labour and Employment, Compliance Handbook for Employers under the Four Labour Codes, https://www.labour.gov.in/static/uploads/2026/02/83978455025732b99b0165def80ab171.pdf, लाइव आधिकारिक पेज, पाठकों के लिए लिंक; लिंक जांचा गया 2026-10-31
- PIB, Government makes the four Labour Codes effective (21 Nov 2025), https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2192463®=3&lang=2, लाइव आधिकारिक पेज, पाठकों के लिए लिंक; लिंक जांचा गया 2026-10-31
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