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अप्रेंटिसशिप क्या है?

LiveRec Editorialअपडेट किया गया

अप्रेंटिसशिप अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत कार्यस्थल पर संरचित प्रशिक्षण है, जिसमें व्यक्ति स्टाइपेंड पाते हुए कोई ट्रेड या हुनर सीखता है। मजदूरी संहिता, 2019 के तहत अप्रेंटिस कर्मचारी नहीं माना जाता, क्योंकि संहिता कर्मचारी की परिभाषा से उस अधिनियम के तहत लगाए गए अप्रेंटिस को बाहर रखती है।

उदाहरण

एक कंपनी किसी डिप्लोमा धारक को तय अवधि के लिए अप्रेंटिस के रूप में रखती है। अप्रेंटिस को प्रशिक्षण और स्टाइपेंड मिलता है, और यह व्यवस्था कर्मचारियों के वेतन नियमों से नहीं, अप्रेंटिस अधिनियम से तय होती है।

संबंधित

देखें एनएसक्यूएफ और फ्रेशर इंटरव्यू प्रश्न।

संबंधित शब्द और गाइड

स्रोत

  • Ministry of Labour and Employment, Compliance Handbook for Employers under the Four Labour Codes, https://www.labour.gov.in/static/uploads/2026/02/83978455025732b99b0165def80ab171.pdf, लाइव आधिकारिक पेज, पाठकों के लिए लिंक; लिंक जांचा गया 2026-10-31
  • Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, https://www.msde.gov.in, लाइव आधिकारिक पेज, पाठकों के लिए लिंक; लिंक जांचा गया 2026-10-31
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